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दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ Grap-3, जानें क्या हुआ बंद और किसे मिली छूट

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 22, 2023, 8:23 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ Grap-3
दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ Grap-3

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ते ही प्रदूषण ने कहर मचाना शुरू कर दिया है. इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू कर दिया है.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. ग्रैप 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में सीएक्यूएम द्वारा आदेश जारी कर रोक लगाई गई है. दिल्ली एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक लगाई गई है.

सीएक्यूएम ने जारी की गाइडलाइंस:

  1. सीएक्यूएम द्वारा जारी किए गए आदेश में सड़कों पर मशीन और वैक्यूम से सफाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की बात कही गई है.
  2. अधिक यातायात के दबाव वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए गए हैं.
  3. पीक ऑवर से हटकर सार्वजनिक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग दरें शुरू करने की बात कही गई है.

जारी रहेंगी ये पाबंदियां:

  1. ग्रैप 3 के तहत स्टोन क्रेशर का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.
  2. GRAP 3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में खनन और खनन से संबंधित गतिविधियों पर भी रोक रहेगी.
  3. दिल्ली एनसीआर की सरकारों को फिजिकल क्लासेस के स्थान पर कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने पर निर्णय लेने के लिए कहा है.

बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा बीते 3 महीने से खराब है. ठंड बढ़ने के साथ-साथ पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है. अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में भी तेजी के साथ इजाफा देखा जा रहा है. वहीं, एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इंतजाम ना काफी साबित होते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू करने का आदेश जारी किया है.

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