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New year 2020: बिना अनुमति की पार्टी तो जा सकते हैं जेल, एडवाइजरी जारी

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Published : Dec 27, 2019, 10:55 AM IST

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न्यू इयर पार्टी को लेकर एडवाइजरी जारी

गौतम बुद्ध नगर में न्यू इयर पर होने वाले पार्टी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. जिला प्रशासन ने कहा है कि मनोरंजक कार्यक्रमों के संबंध में पहले अनुमति लेनी होगी.

नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन न्यू इयर पर होने वाले पार्टी के दौरान हुड़दंग को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. मनोरंजक कार्यक्रमों के संबंध में पहले अनुमति लेनी होगी. परमिशन नहीं लेने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा.

बिना अनुमति की पार्टी तो जा सकते हैं जेल

'पार्टी की परमीशन जरूरी'
नए साल पर मनोरंजक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के दिशा निर्देश में जनपद के मनोरंजन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है.

जिला मनोरंजनकर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि होटल, क्लब, पब और रिज़ॉर्ट में पार्टी करने के लिए अनुमति प्राप्त करना ज़रूरी है. विद्युत, फायर और पुलिस की एनओसी ज़रूरी होगी.

New year 2020
न्यू इयर पार्टी

'जेल और जुर्माने का प्रावधान'
नियमों की अनदेखी पर 20 हज़ार रुपये का दंड और 6 महीने की सजा का प्रावधान है. मनोरंजनकर अधिकारी ने आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि एनओसी ज़रूर लें अन्यथा किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

New year 2020
न्यू इयर पार्टी को लेकर एडवाइजरी जारी
Intro:गौतमबुद्ध नगर में न्यू इयर पार्टी करना पड़ सकता है भारी, बिना इजाज़त की पार्टी तो जाना पड़ सकता है जेल, गौतमबुद्ध नगर ज़िला प्रशासन न्यू इयर पर होने वाले हुड़दंग को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। मनोरंजक कार्यक्रमों के संबंध में लेनी होगी अनुमति, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई। Body:“पार्टी की परमीशन ज़रूरी”
नव वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए आओयोजित होने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के दिशा निर्देश में जनपद के मनोरंजन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की गई है।

“करेंगे कड़ी कार्रवाई”
जिला मनोरंजनकर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि होटल, क्लब, पब और रिज़ॉर्ट में पार्टी करने के लिए अनुमति प्राप्त करना ज़रूरी है। विद्युत, फायर और पुलिस की एनओसी ज़रूरी होगी। वर्ष समाप्ति एवं नववर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों को करने से पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में जिला प्रशासन आयोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करेगा।Conclusion:“जेल और जुर्माने का प्रावधान”

नियमों की अनदेखी पर 20 हज़ार रुपये का दंड और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। मनोरंजनकर अधिकारी ने आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि एनओसी ज़रूर लें अन्यथा किसी को बख्सा नहीं जाएगा।
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