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बिधूड़ी के खिलाफ HC पहुंचे राघव चड्ढा, बोले- FIR की जानकारी छुपाई, नामाकंन हो रद्द

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Published : Apr 27, 2019, 9:12 PM IST

दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राघव चड्ढा अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. राघव चढ्ढा ने रमेश बिधूड़ी पर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूचना छिपाने का आरोप लगाया है.

राघव चढ्ढा ने रमेश बिधूड़ी का नामांकन रद्द करने की मांग की

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा ने BJP उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को अयोग्य करार दिए जाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. राघव चड्ढा ने कहा है कि बिधूड़ी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर की सूचना छिपाई है.

राघव चढ्ढा ने रमेश बिधूड़ी का नामांकन रद्द करने की मांग की

सूचना छिपाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि रमेश बिधूड़ी का नामांकन स्वीकार कर निर्वाची पदाधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है. याचिका में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि एक बार हलफमनामा दायर होने पर उसे नामांकन अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, भले ही हलफनामे में कोई सूचना छिपाई गई हो. याचिका में कहा गया है कि रमेश बिधूड़ी ने उनके खिलाफ बिहार में दर्ज एक एफआईआर की सूचना छिपाई है.

राघव चड्ढा का नाम हटाने की मांग
राघव चड्ढा ने नामांकन पत्र में दस्तावेजों की कमी की शिकायत को लेकर पिछले 23 अप्रैल को साउथ दिल्ली के निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिखकर बिधूड़ी का नामांकन रद्द करने की मांग की थी, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने यह मांग खारिज कर दी थी. याचिका में पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है.

याचिका में निर्वाची पदाधिकारी के 24 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी को ये दिशानिर्देश दिया जाए कि वो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची से रमेश बिधूड़ी का नाम हटाए.

Intro:नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को अयोग्य करार दिए जाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राघव चड्ढा ने कहा है कि बिधूड़ी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर की सूचना छिपाई ।


Body:याचिका में कहा गया है कि रमेश बिधूड़ी का नामांकन स्वीकार कर निर्वाची पदाधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि एक बार हलफमनामा दायर होने पर उसे नामांकन अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है भले ही हलफनामे में कोई सूचना छिपाई गई हो। याचिका में कहा गया है कि रमेश बिधूड़ी ने उनके खिलाफ बिहार में दर्ज एक एफआईआर की सूचना छिपाई है।
राघव चड्ढा ने नामांकन पत्र में दस्तावेजों की कमी की शिकायत को लेकर पिछले 23 अप्रैल को साउथ दिल्ली के निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिखकर बिधूड़ी का नामांकन रद्द करने की मांग की थी लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने यह मांग खारिज कर दी थी ।


Conclusion:याचिका में पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। याचिका में निर्वाची पदाधिकारी के 24 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाची पदाधिकारी को ये दिशानिर्देश दिया जाए कि वो चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों की सूची से रमेश बिधूड़ी का नाम हटाए।
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