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पोस्टर विवाद में फिल्म काली के निर्माता को दोबारा नोटिस जारी, 1 नवंबर को हाजिर होने का आदेश

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Published : Aug 30, 2022, 8:35 PM IST

फिल्म काली
फिल्म काली

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर (Film Kaali Poster) विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी कर 1 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने काली को लेकर फिल्म का विवादित पोस्टर जारी करने के मामले में फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई (Filmmaker Leela Manimekalai) को दोबारा समन जारी किया है. सिविल जज अभिषेक कुमार ने फिल्म निर्माता को निर्देश दिया कि वो एक नवंबर को कोर्ट में पेश हों. सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि फिल्म निर्माता को कोर्ट का समन जारी नहीं हो सका है.

याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि फिल्म निर्माता को ई-मेल और व्हाट्सऐप से भी समन जारी किया जाए. इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और ई-मेल, व्हाट्सऐप समेत सभी संभव माध्यमों के जरिए फिल्म निर्माता को समन जारी करने का निर्देश दिया.

11 जुलाई को कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई को समन जारी किया था. याचिका वकील राज गौरव ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है, वो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है. उसे ऐसा करने से रोका जाए.

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याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर और वीडियो ट्वीट किया. जिसमें काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है. याचिका में ट्वीट के पोस्टर और वीडियो हटाने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि एकतरफा रोक का आदेश असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी का पक्ष सुनना जरूरी है. इसलिए प्रतिवादी को समन जारी किया जाए.

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