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कृष्णानंद राय हत्याकांड: विधायक अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को मिली जमानत

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Published : Nov 28, 2019, 6:27 PM IST

Updated : Nov 28, 2019, 6:52 PM IST

कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपी सांसद अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.

MLA Afzal Ansari
कृषणानंद राय हत्या मामला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपी सांसद अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. बता दें कि अफजाल अंसारी दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए. हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को मंगाने का आदेश दिया.

क्या है आरोप
आरोप था कि 2005 में मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की गाड़ियों पर एके47 से 400 गोलियां बरसाई थीं. इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद के अलावा उनके साथ रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे. इनके शव से तब 67 गोलियां बरामद की गई थीं.

अलका राय ने केस को ट्रांसफर करने की मांग की थी
पिछले 3 जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. वहीं निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल यूपी के गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था. कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यूपी के विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपी सांसद अफजल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी।



Body:आज अफजल अंसारी दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को मंगाने का आदेश दिया है। पिछले 3 जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल यूपी के गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।



Conclusion:आरोपियों में शामिल मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में हत्या हो चुकी है । आज कोर्ट ने बाकी आरोपियों को भी बरी कर दिया। आरोप था कि 2005 में मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की गाड़ियों पर एके47 से 400 गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद के अलावा उनके साथ रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। इनके शव से तब 67 गोलियां बरामद की गई थीं। 
Last Updated : Nov 28, 2019, 6:52 PM IST
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