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JNU: कोरोना को लेकर प्रशासन ने फिर जारी किया दिशा निर्देश, छात्रों को घर लौटने की सलाह

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Published : Apr 29, 2021, 2:14 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसको लेकर जेएनयू प्रशासन ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को घर लौटने की सलाह दी है. साथ ही कहा गया है कि यदि कोई भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

JNU administration again issued guidelines regarding Coronavirus
एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में छात्रों की आवाजाही पर रोक

नई दिल्ली : देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसको लेकर जेएनयू प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. वहीं जारी दिशा निर्देशों के तहत हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में छात्रों की आवाजाही पर रोक
हॉस्टल रिस्पांस कमेटी का किया गया गठन वहीं, जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही कहा गया है कि हॉस्टल लेवल कोविड रिस्पॉन्स कमेटी का भी गठन किया गया है. जिसमें वार्डन और छात्र प्रतिनिधि हैं. यह रिस्पॉन्स टीम हॉस्टल लेवल पर पूरी तत्परता से कार्यरत रहेगी और कोविड-19 परिस्थितियों को संभालेगी.

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इसके अलावा कहा गया है कि यदि कोई हॉस्टल वार्डन या उनके परिवार का कोई सदस्य छात्र कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें समस्त दस्तावेजों के साथ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सूचना देनी होगी. इसके अलावा कहा गया है कि हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन सेनेटरी इंस्पेक्टर से संपर्क कर कोविड संक्रमित छात्र के कमरे और वॉशरूम सहित सभी जगहों को सैनिटाइज कराएंगे. इसके अलावा हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संक्रमित मरीज की देखभाल के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे.

परिसर में आवाजाही पर रोक

वहीं सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कोरोना संक्रमित होता है या उसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं उसे भी कोरोना संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. साथ ही उसकी परिसर में आवाजाही पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा यदि किसी की ट्रेवल हिस्ट्री रही हो या कोई दूसरे प्रदेश से आया हो तो उसे सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.

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एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में छात्रों की आवाजाही पर रोक

हॉस्टल में किसी भी तरह की मास गैदरिंग, रनिंग, जोगिंग आदि की अनुमति नहीं होगी. एक से दूसरे हॉस्टल जाने या किसी अन्य गतिविधि पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा कहा गया है कि हॉस्टल मेस में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. छात्रों के बीच सामाजिक दूरी का पूरा पालन किया जाना चाहिए. वहीं सभी को सलाह दी गई है कि वह आरोग्य सेतु एप अपने अपने फोन में डाउनलोड करें.


मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकृत किया गया है कि वह उन सभी लोगों की तस्वीरें खींच ले जो बिना मास्क के घूमते पाए जाएं. जिससे कि उनके खिलाफ कार्यवाई की जा सके. इसके अलावा छात्रों को यह सलाह दे दी गई है कि वह हॉस्टल को छोड़ अपने प्रदेशों को लौट जाएं जहां पर वह सुरक्षित रह सकें.

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