नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने मंगलवार को दिल्ली के मानसिक आरोग्यशाला इहबास (ibhas) के प्रमुख डॉक्टर निमेश जी. देसाई का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के आदेश को चुनौती देनेवाली अवमानना याचिका (contempt petition) पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी (high Court notice to delhi govt) किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका तेजबहादुर सिंह ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (advocate prashant bhushan) ने कहा कि इहबास के कार्यकारी परिषद ने 14 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर निमेश जी. देसाई का डायरेक्टर के पद पर कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया है. ऐसा करना दिल्ली सरकार (delhi government) और इहबास के कोर्ट में दाखिल हलफनामे के विरुद्ध है. इस प्रस्ताव के तहत डॉक्टर देसाई 67 वर्ष के होने तक इहबास का डायरेक्टर बने रहेंगे.
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प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार और इहबास (ibhas) ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि इहबास का नया डायरेक्टर चुनने की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी. लेकिन कोर्ट ने अपनी चिंता जताते हुए 15 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. इहबास ने डॉक्टर देसाई का कार्यकाल बढ़ाकर कोर्ट की अवमानना की है. इस पर जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति के लाभ के लिए विज्ञापन नहीं दिया गया. मेरी नजर में ये कोर्ट की अवमानना है. ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है.
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याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर देसाई की 2016 में नियुक्ति के समय ये शर्त थी कि 65 वर्ष या पांच वर्ष जो पहले पूरी हो जाएगी उस समय वे डायरेक्टर के पद से रिटायर हो जाएंगे. वर्ष 2020 में भी याचिकाकर्ता तेज बहादुर ने याचिका दायर कर डॉक्टर देसाई के कार्यकाल को बढ़ाने को चुनौती दी थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और इहबास ने हाईकोर्ट में हलफनामा (affidavit in high court) दाखिल किया था.