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कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए 48 घंटे का समय देने पर हाईकोर्ट नाराज

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Published : Apr 22, 2021, 5:56 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे में न देने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप 24 से 26 घण्टे में टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे सकते तो टेस्ट न करें. जिस तरह अस्पताल मरीजों को लौटा रहे हैं..? क्या उसी तरह अब लैब भी कहेंगे कि हम टेस्ट नहीं करेंगे..?

High court angry over giving 48 hours time for corona test report
कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए 48 घंटे का समय देने पर हाईकोर्ट नाराज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे में न देने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप 24 से 26 घण्टे में टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे सकते तो टेस्ट न करें. जिस तरफ अस्पताल में मरीजों को लौटा रहे हैं क्या उसी तरह अब लैब भी कहेंगे कि हम टेस्ट नही करेंगे.

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कोरोना से निपटने का हथियार टेस्टिंग

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग कम हुई है. तब दिल्ली सरकार के वकील राकेश मेहरा ने कहा कि ये बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे. दिल्ली सरकार की इस दलील को नोट करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना से निपटने का बड़ा हथियार टेस्टिंग को बढ़ाना है.


ICMR ज्यादा समय लेता है

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का वह आदेश सही नहीं है, जिसमें 24 से 48 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट देने की बात कही गई है. हम असाधारण स्थिति में ही समझौता कर सकते हैं. इस पर वकील संजोली मेहरोत्रा ने कहा कि आमतौर पर सैंपल की टेस्टिंग में 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसके बाद उसे ICMR भेजा जाता है. ICMR ज्यादा समय लेता है.

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