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चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Jun 24, 2022, 5:44 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. आज दोनों पक्षों ने सुनवाई टालने का आग्रह किया जिसके बाद कोर्ट ने 12 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया. आठ जून को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थीं. बता दें कि तीन जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआइ के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.

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