नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्य स्वामी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने 12 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
बुधवार काे सुनवाई के दौरान सुब्रमण्य स्वामी के वकील सत्या सबरवाल ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा चुकी है. हाईकोर्ट में अगली सुनवाई छह सितंबर को होनी है. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को करने का आदेश दिया. 22 मार्च को कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी कर छह अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
बग्गा ने याचिका दायर कर आराेप लगाया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 28 सितंबर 2021 को एक ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली के एक पत्रकार ने उनसे कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बग्गा को मंदिर मार्ग पुलिस थाना छोटे-छोटे अपराधिक मामले में जेल में भेज चुकी है. अगर यह सही है तो नड्डा को इसकी जानकारी होनी चाहिए. बग्गा के वकील विकास परोडा, दीपांशु चुग और तुषार मावकीन ने कोर्ट से कहा कि स्वामी का यह ट्वीट उनके हजारों फॉलोवर्स ने पढ़ा.
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याचिका में कहा गया है कि 28 सितंबर 2021 के ट्वीट के बाद बग्गा को बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उन्हें तलब किया और इसकी सच्चाई बताने को कहा. बग्गा ने कपूर से कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. इसके बाद दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शशि यादव ने भी उनसे फोन पर इसकी सच्चाई के बारे में पूछताछ की. बग्गा ने उन्हें भी कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.
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उसके बाद बग्गा ने एक अक्टूबर 2021 को स्वामी को लीगल नोटिस भेजा. इस लीगल नोटिस के मिलने के बाद स्वामी ने दोबारा वही ट्वीट दाे अक्टूबर 2021 को कर दिया. बग्गा ने कोर्ट को दिए बयान में कहा कि स्वामी के ट्वीट मानहानि वाले थे और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से किए गए थे.
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