नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. मंगलवार को ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को 8 सितंबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर बहस के बाद अपना फैसला सुनाएगी.
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने में अधिक समय लिए जाने पर फटकार लगाई. कोर्ट ने ईडी को अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि तय की है. कोर्ट सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रहा था. इस मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन के अलावा अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को भी कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है. मंगलवार को हुई कार्रवाई में जैन की ओर से पेश हुए एडवोकेट मोहम्मद इरशाद ने कहा कि अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को सुनवाई की अगली 8 सितंबर तक बढ़ा दी है.
ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. सीबीआई ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी.