नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने INX मीडिया डील मामले में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम सहित्य अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल ही है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा कोर्ट मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
सोमवार को सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम पेश नहीं हो पाए. कार्ति ने पेशी से छूट की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. सुनवाई के दौरान पीटर मुखर्जी के वकील ने कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि कोर्ट सोमवार को फिजिकल सुनवाई करेगा. उसके बाद कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश जारी कर दिया.
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23 अगस्त को सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम और उनके बेट कार्ति चिदंबरम समेत सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे. 24 जुलाई को पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने इस केस से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने की मांग की थी. इसके बाद 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था. कोर्ट ने मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. इसके ठीक तीन दिन बाद ED ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. FIR INX मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) से अनुमति दिलाने के नाम पर INX मीडिया से पैसे वसूले थे.
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मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया, इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया, एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.