नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.
27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 17 को आरोपी बनाया है. पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बताया है. 5 सितंबर को कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर कर दी थी. पिछले 29 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
6 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पिछले दो अगस्त को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया है. 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने पिछले 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.
आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था.
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10 दिसंबर को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी गौरव लौरा को अपनी सगी बहन की शादी में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। 18 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी गौरव को 12वीं की परीक्षा देने के लिए कस्टडी पेरोल देने का आदेश दिया था। 25 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी प्रिंस दलाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था।