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कोरोना के समय दवाओं की जमाखोरी मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ सुनवाई टली

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Published : Aug 1, 2022, 8:31 PM IST

गौतम गंभीर
गौतम गंभीर

रोहिणी कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ दर्ज मामले पर सुनवाई टाल दी है. गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की.

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के कथित अवैध भंडारण मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले पर सुनवाई टाल दी है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रितु राज ने पांच दिसंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने आठ जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया था. इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया. तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया.

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गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की. वहीं इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया. 29 जुलाई 2021 को ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि रोहिणी कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.

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