दिल्ली पुलिसकर्मी करेंगे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, तो होगी विभागीय कार्रवाई

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Published : Sep 3, 2021, 10:57 PM IST

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ताजा खबर

सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, अब दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को महंगा पड़ सकता है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी छोटे-बड़े सिपाहियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं. ऐसा न करने पर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली : सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, अब पुलिसकर्मियों को भारी पड़ सकता है. ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने निर्देश जारी किए हैं. ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त की तरफ से इसे लेकर सर्कुलर जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों की शिकायत, उनके जिला डीसीपी से की जाएगी, जो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे.


जानकारी के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर अकसर पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं. नए मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका चालान सामान्य जनता से दोगुना किया जाएगा. इसके बावजूद सड़क पर काफी पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

आदेश की कॉपी
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ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त मुकेश चंद्र द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते. बिना हेलमेट पहने दुपहिया पर सवारी करते हैं, दुपहिया पर ट्रिपल राइडिंग करते हैं, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और कई बार उनकी नंबर प्लेट डिफेक्टिव होती है. कई बार आम लोग इस तरह की गाड़ियों एवं पुलिसकर्मियों की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं जिसकी वजह से पुलिस की छवि खराब होती है.



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2020 में 41 पुलिसकर्मी सड़क हादसों में मारे गए हैं. 2021 में अबतक सड़क हादसों में 14 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है. इसके चलते पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा. अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करता है तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनका चालान किया जाएगा. इसके साथ ही जिले के ट्रैफिक डीसीपी को पुलिसकर्मी की यूनिट में डीसीपी को इस बारे में जानकारी देनी होगी जो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे.

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