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पेट्रोल पंप पर जाने से पहले जांच लें पीयूसी, नहीं तो जुर्माने से लेकर जब्त हो सकती है गाड़ी

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Published : Jun 29, 2022, 8:56 PM IST

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है प्रदूषण से निपटने के लिए यह कदम उठाए गए हैं. सर्दियों में जिस तरह प्रदूषण के चलते दमघोंटू वातावरण बन जाता है, परिवहन विभाग को अभी से इस तरह के जरूरी अभियान शुरू करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि गत वर्ष अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर एक ड्राइव चलाया था, जिसमें तीन लाख से ऊपर ऐसी गाड़ियां पाई गई जो बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ही चल रही थी.

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नई दिल्ली : अगर आपकी कार या बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू करा लीजिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. दरअसल, वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर एक एन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने जा रही है. इसमें वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड होने से लेकर मोटा चालान भी हो सकता है.


दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) को लेकर परिवहन विभाग उन वाहनों की सूची दुरुस्त करने जा रही है, जिसकी पीयूसी की वैधता खत्म हो चुकी है. उन वाहन मालिकों को जल्द मोबाइल संदेश भेज उन्हें 15 दिनों में अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराने की सलाह दी जाएगी. इसके बाद अगर बिना वैध पीयूसी के कोई वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में बीते दिनों परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस भी जारी किया है. विभाग ने उन वाहनों को अपने डेटाबेस में अपडेट कर दिया है, जिनके लिए पीयूसी एक साल से अधिक समय से जारी नहीं किया गया है. इन वाहन मालिकों को उनके पंजीकृत नंबरों पर ऑनलाइन या एसएमएस के जरिये नोटिस भेजा जाएगा.

बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर शुरू होगी एन्फोर्समेंट ड्राइव.
बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर शुरू होगी एन्फोर्समेंट ड्राइव.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है प्रदूषण से निपटने के लिए यह कदम उठाए गए हैं. सर्दियों में जिस तरह प्रदूषण के चलते दमघोंटू वातावरण बन जाता है, परिवहन विभाग को अभी से इस तरह के जरूरी अभियान शुरू करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि गत वर्ष अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर एक ड्राइव चलाया था, जिसमें तीन लाख से ऊपर ऐसी गाड़ियां पाई गई जो बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ही चल रही थी.
इस तरह चलेगा अभियान
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग तमाम फ्यूल स्टेशनों पर चेकिंग टीम को तैनात करेगा. ऐसे में प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ में न रखने पर आपको 10 हज़ार रुपये का चालान भी भुगतना पड़ेगा और अगर दिल्ली में पंजीकृत डीजल गाड़ियां 10 साल और पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा.
ऐसे बनवा सकते हैं प्रदूषण प्रमाण पत्र
प्रदूषण प्रमाण पत्र दो तरीके से बनवा सकते हैं. पहला प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को वाहन जाच केंद्र पर जाना पड़ेगा. दिल्ली के करीब 900 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा उपलब्ध है. यहां पर वाहन जांच केंद्र का कार्यपालक गाड़ी का प्रदूषण चेक करता है फिर जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करता है. दूसरा तरीका यह है कि आप परिवहन विभाग के व्हीकल पाल्यूशन के वेबसाइट पर जाएं. आवेदन के लिए न्यू पाल्यूशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें. आवेदन फार्म भरें. इसकी अगली कड़ी में संबंधित कागजात अपलोड करें. आवेदन फार्म जमा करें. भुगतान करें. कुल मिलाकर अब राजधानी दिल्ली में अगर आप गाड़ी में ईंधन भरवाने जा रहे हों तो घर से निकलने से पहले पॉल्युशन सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने यह मैंडेटरी करने जा रही है. करोल बाग के एक के पॉल्युशन जांच केंद्र के कर्मचारी सतीश ने बताया कि पहले की अपेक्षा लोगों में जागरूकता बढ़ी है. पहले की तुलना अब अधिक वाहन चालक पॉल्युशन सर्टिफिकेट के लिए पहुंच रहे हैं. जो गाड़ियां पास नहीं होती उनके मालिक को गाड़ी की सर्विस कराने की सलाह देते हैं. काम बढ़ा है.
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