नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (delhi government new excise policy) के तहत खोले गए शराब के ठेकों की बिल्डिंग ( liquor shop building) की जांच निगम ने शुरू कर दी. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के निर्देश पर चार टीमें सभी ठेके पर जाकर बिल्डिंग मालिकों को सभी जरूरी दस्तावेजों को तीन दिनों के अंदर दिखाने का नोटिस दिया है.
जगतपुरी इलाके में निगम की टीम के साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, स्थायी समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा मौजूद रहें. इस मौके पर वीर सिंह पवार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जगह-जगह शराब के ठेके खोले जा रहें है, इनमें से ज्यादा ठेके बिल्डिंग बायलॉज का उलंघन कर खोला जा रहा है. कई ठेके स्कूल और धार्मिक स्थलों के नजदीक खोला जा रहा है, जो गलत है. निगम नियमों के उलंधन करने वाले ठेकों के खिलाफ कारवाई करेगा .
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वीर सिंह पवार ने कहा कि जिस बिल्डिंग में शराब के ठेके खोले गए उस बिल्डिंग के मालिकों से कन्वर्जन चार्ज, संपत्ति कर, किराएदार शुल्क आदि की जानकारी मांगी गई है. दीपक मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ है. कई शराब के ठेके रेसिडेंशियल कॉलोनियों में खोल दिया गया.इसका स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहें है. दीपक मल्होत्रा ने कहा कि जिस बिल्डिंग मालिक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं जमा कराएंगे उनकी बिल्डिंग को सील किया जाएगा.