नई दिल्ली: कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीडीएमए(DDMA) ने जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में ग्रेडेड एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत जरूरी पाबंदियां लगा दी है.
डीडीएमए के दिशानिर्देशों के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार की ही अनुमति होगी.
मेयर ने बताया कि ग्रेडेड एक्शन प्लान (ग्रेप-1) के नियमों के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सेक्शन ऑफिसर से नीचे रैंक के 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे. हालांकि, अनिवार्य सेवा से संबंधित सभी कार्यालय में 100 फीसदी उपस्थिति होगी. निगम पार्क सैर के लिए खुले रहेंगे लेकिन पिकनिक या ऐसी अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी. सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे.
मेयर ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम कार्यालय में कोरोना अनुरूप व्यवहारों का सख्ती से पालन किया जाए.
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