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एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 15 प्रतिशत छूट की अवधि को निगम ने बढ़ाया

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Published : Sep 2, 2021, 8:18 PM IST

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एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि को अगले 15 दिनों के लिए यानी 15 सितंबर 2021 कर दिया है.

नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15 प्रतिशत छूट की अवधि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2021 कर दी गई है. यह जानकारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दी है. उन्होंने कहा कि एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15 प्रतिशत छूट की अवधि को अगले 15 दिनों के लिए यानी 15 सितंबर 2021 कर दिया गया है.

मेयर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की समस्या को देखते हुए यूपीक आधारित भुगतान प्रणाली की प्रक्रिया के चलते यह फैसला लिया गया है. महापौर ने बताया कि नए यूपीक के आवेदन के साथ 15 प्रतिशत छूट की अवधि को भी अगले 10 दिनों यानी 10 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. बिना छूट के नए यूपीक आवेदन 16 सितंबर 2021 से स्वीकार किए जाएंगे.

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बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया तो ऑनलाइन कर दिया है. ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रॉपर्टी का यूपीक नंबर की आवश्यकता होती है जिसे नगर निगम जारी करता है.

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