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दिल्ली परिवहन विभाग का फैसलाः 31 अप्रैल तक वैध रहेगा लर्निंग लाइसेंस

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Published : Mar 24, 2022, 10:09 PM IST

दिल्ली परिवहन
दिल्ली परिवहन

कोविड-19 महामारी (covid-19 pandemic) और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट हासिल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक बार फिर लर्निंग लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गई है.

नई दिल्ली: 31 मार्च काे समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस वालाें के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली परिवहन विभाग ने एक्सपायर हाे रहे इन दस्तावेज के renewal के लिए समय बढ़ा दिया है. corona महामारी के चलते दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दूसरी बार लाइसेंस संबंधी सभी दस्तावेज के लिए वैधता की सीमा 31 अप्रैल 2022 तक (License will be valid till 31st april 2022) बढ़ा दी है.

इस फैसले का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके ये लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहे थे. इन लोगों को अब अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा. ये आदेश 2022 के 31 मार्च के दौरान समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस के लिए हैं. शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. कोविड-19 महामारी (covid-19 pandemic) और ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट हासिल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक बार फिर वैधता बढ़ाई गई है.

विभाग के आदेश.
विभाग के आदेश.

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परिवहन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ये फैसला उन हजारों आवेदकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो अपने लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट बनवा नहीं पा रहे हैं. ऐसा करने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी.

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