नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को दिल्ली के आगामी नगर निगम चुनावों के लिए VVPAT पर्चियों वाली EVM मशीनें उपलब्ध करा सकते हैं. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने निर्वाचन आयोग वकील को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर निर्देश लें और 24 मार्च तक बताएं. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसे VVPAT पर्चियों वाली ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने में कोई एतराज नहीं है. तब कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या वो VVPAT पर्चियों वाली ईवीएम मशीनें उपलब्ध करा सकता है. याचिका आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक सौरभ भारद्वाज ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि बिना वीवीपीएटी पर्चियों वाली EVM मशीनों से दिल्ली का नगर निगम चुनाव कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है.
ये भी पढ़ें : दिल्ली हिंसा : साजिश रचने के मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम की जमानत याचिका खारिज
याचिका में कहा गया है कि बिना VVPAT पर्चियों के ईवीएम की निष्पक्षता संदेह से परे नहीं हो सकती है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पिछले सात मार्च को दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग से मिले जवाब में पता चला कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में बिना VVPAT पर्चियों वाली एम-2 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग का ये फैसला गैरकानूनी और मनमाना है.