नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में UAPA के आरोपी मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत जमानत खारिज करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान मोहम्मद सलीम की ओर से वकील मुजीबुर रहमान ने दलीलें रखी थीं, जबकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर अमित प्रसाद ने दलीलें रखी थीं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दंगे की सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी. दंगे के दौरान काफी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. जरूरी सेवाओं को बाधा पहुंचाई गई थी. पेट्रोल बम, लाठियां, पत्थर इत्यादि का उपयोग किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली में हुए दंगे के दौरान कम से कम 53 लोग मारे गए थे.
ये भी पढ़ें : दिल्ली हिंसा मामले में सोनिया गांधी समेत 24 नेताओं को फिर नोटिस जारी
दिल्ली हिंसा के UAPA से जुड़े मामले में अब तक पांच लोगों को जमानत मिल चुकी है. इशरत जहां के अलावा जिन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, उनमें आसिफ इकबाल तान्हा, सफूरा जरगर, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं.