नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन वितरण के लिए आप विधायकों पर केस दर्ज करने को लेकर ड्रग कंट्रोलर की खिंचाई की है. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक कमिटी ने कहा कि ऐसे वक़्त जब केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराने में नाकामयाब रही. आम लोगों की मदद करने वाले ऐसे लोगों पर आप मुकदमा नहीं चला सकते.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर की खिंचाई करते हुए कहा कि इस लिहाज़ से तो आपको तमाम गुरुद्वारों, मंदिर और संस्थानों ने जिन्होंने ऑक्सीजन वितरण किया, उन सब पर मुकदमा करना चाहिए. क्या आप ऐसा करेंगे. कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया.
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सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन का मामला अलग है. ऑक्सीजन के वितरण और कोरोना की दवाओं की जमाखोरी अलग-अलग बातें है. गंभीर का इरादा अच्छा रहा होगा, पर जो उन्होंने किया, इसकी इजाजत उन्हें या उनके फाउंडेशन को नहीं दी जा सकती.