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दिल्ली मुख्य सचिव को MCD चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Dec 9, 2021, 8:12 PM IST

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव को दिल्ली का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है.

दिल्ली मुख्य सचिव
दिल्ली मुख्य सचिव

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में आगामी नगर निगमों का चुनाव संचालित करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव को दिल्ली का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. याचिका पर सुनवाई करने वाली चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच आज उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से सुनवाई टाली गई. इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

बीजेपी के पूर्व विधायक डॉ. नंदकिशोर गर्ग ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक सुधी देव ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में मुख्य सचिव को नगर निगमों का चुनाव संचालित करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया. याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन लोकसेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन कर जारी किया गया है. ये नोटिफिकेशन आगामी नगर निगम को चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से जारी किया गया है.

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दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक ने याचिका में कहा कि विजय देव की निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी कर संविधान की धारा 243 का उल्लंघन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 243 की व्याख्या करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति स्वतंत्र रुप से होनी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त का पद खाली भी नहीं है. ऐसे में ये नियुक्ति केवल विजय देव के कार्यकाल को विस्तार देने के लिए किया गया है.

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