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विजय देव को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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Published : Dec 9, 2021, 12:48 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court News) में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव (Delhi Chief Secretary Vijay Kumar Dev) को दिल्ली का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है. इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

vijay kumar dev
मुख्य सचिव विजय कुमार देव

नई दिल्ली : दिल्ली में आगामी नगर निगमों का चुनाव संचालित करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव (Delhi Chief Secretary Vijay Kumar Dev) को दिल्ली का निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioner for Delhi) नियुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी गई है. याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

याचिका पूर्व बीजेपी विधायक डॉ. नंदकिशोर गर्ग ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक सुधी देव ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में मुख्य सचिव को नगर निगमों का चुनाव संचालित करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया. याचिका में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन लोकसेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन कर जारी की गई है. ये नोटिफिकेशन आगामी नगर निगम को चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से की गई है.

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याचिका में कहा गया है कि विजय देव (Delhi Chief Secretary Vijay Kumar Dev) की निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी कर संविधान की धारा 243 का उल्लंघन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 243 की व्याख्या करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति स्वतंत्र रुप से होनी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त का पद खाली भी नहीं है, ऐसे में ये नियुक्ति केवल विजय देव के कार्यकाल को विस्तार देने के लिए किया गया है.

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