नई दिल्ली : सत्येंद्र जैन जमानत याचिका के स्थानांतरण के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस (Notice to Enforcement Directorate) जारी किया. कोर्ट इस मामले को बुधवार को सुनेगा. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) से जवाब मांगा है. कोट सत्येंद्र जैन की तरफ से दाखिल एक याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें जैन की जमानत याचिका की कार्यवाही को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने के जिला न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया गया था.
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मामले का फाइनल डिस्पोजल के लिए 28 सितंबर को : कोर्ट ने मामले में ईडी से एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को फाइनल डिस्पोजल के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध किया है. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया जाता है. 28 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय अपना संक्षिप्त जवाब दाखिल करे. कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला 28 सितंबर को देगा. सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन पेश हुए. उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश याचिका की सुनवाई में असफल रहे.
ईडी की ओर से नहीं बताया गया था कोई वैध कारण : कोई भी वैध कारण ईडी की ओर से नहीं नहीं बताया गया जिससे यह साबित हो कि मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं. ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू कोर्ट में पेश हुए. बता दें जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए आवेदन पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. सर्वोच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को बृहस्पतिवार को ही मामले की सुनवाई कर यह तय करने को कहा था.
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