ETV Bharat / city

लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट चलाने वाले आरोपी को बख्शा नहीं जा सकता- हाईकोर्ट

author img

By

Published : Oct 29, 2021, 5:13 PM IST

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट

एक महिला को प्रताड़ित करने के मकसद से तीन फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जा सकता.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को प्रताड़ित करने के मकसद से तीन फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जा सकता है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो इस बात का हलफनामा दे कि उसने फर्जी फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिए हैं.

आरोपी ने FIR निरस्त करने की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो चुका है. इसलिए FIR निरस्त की जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा संभव है कि ये समझौता किसी दबाव में किया गया हो. ऐसा हो सकता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया हो और उसके बाद समझौता हुआ हो. कोई भी महिला रोज थाने नहीं आना चाहती है. ऐसे मामलों के आरोपी को छोड़ा नहीं जा सकता है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट 18 नवंबर को पीएम केयर्स फंड से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अभी सिंह ने कहा कि महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए गए. कोर्ट को ये सूचना दी गई कि जांच अधिकारी ने फर्जी फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए. तब कोर्ट ने कहा कि इसका वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस कर दे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.