नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE) स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन(NBE) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दिया.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजिशियन को निर्देश दिया कि वो पहले जुर्माने की रकम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करें. कोर्ट ने इसी शर्त के साथ नोटिस जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर जुर्माने की ये रकम जमा करते हैं तो उसे राष्ट्रीयकृत बैंक में छह महीने के लिए फिक्स किया जाए.
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याचिकाकर्ता ने FMGE को कोरोना की वजह से स्थगित करने की मांग की थी. उनकी याचिका को सिंगल बेंच ने खारिज करते हुए पिछले 11 जून को याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. परीक्षा 18 जून को होनी थी. याचिका में कहा गया था कि FMGE की परीक्षा के लिए देश भर में काफी कम केंद्र थे. परीक्षा में शामिल होने वाले काफी उम्मीदवारों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी थी और उन्हें परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए मजबूर किया गया.
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सिंगल बेंच ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद और डॉक्टरों को कार्यबल में शामिल करने की जरूरत है. सिंगल बेंच ने कहा था कि जो छात्र 18 जून की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए बाद में होने वाली परीक्षा में शामिल होने का विकल्प खुला है. सिंगल बेंच ने कहा था कि याचिकाकर्ता काफी देर से 6 जून को कोर्ट के समक्ष पहुंचे थे जबकि 16 अप्रैल को ही इसके लिए जरूरी सूचना दे दी गई थी.