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Wrestler Sagar Dhankar murder case: ओलंपियन सुशील कुमार पर हत्या और दंगा कराने के आरोप तय

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Published : Oct 12, 2022, 4:23 PM IST

Updated : Oct 12, 2022, 5:28 PM IST

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2013 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक विजेता सुशील कुमार (Olympian Sushil Kumar) पर दिल्ली की अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करवाने, गैरकानूनी गतिविधियों और अन्य आपराधिक मामलों के तहत आरोप तय किए हैं. सभी पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में (Wrestler Sagar Dhankar murder case) शामिल रहने का आरोप है.

नई दिल्लीः 2013 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक विजेता सुशील कुमार (Olympian Sushil Kumar) पर दिल्ली की अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करवाने, गैरकानूनी गतिविधियों और अन्य आपराधिक मामलों के तहत आरोप तय किए हैं. इसमें सुशील कुमार के साथ-साथ 17 अन्य जूनियर पहलवान शामिल हैं. बता दें, इन सभी पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या (Wrestler Sagar Dhankar murder case) में शामिल रहने का आरोप है. कोर्ट ने दो अन्य फरार आरोपियों पर आरोप तय किए हैं.

4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सोनीपत के रहने वाले पहलवान सागर धनखड़ की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पहलवान सुशील कुमार और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल इस मामले की सुनवाई दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में चल रही है. इसमें 18 आरोपी जेल में हैं. जबकि दो अन्य फरार हैं.

  • A Delhi Court frames charges u/s of murder, attempt to murder, rioting, unlawful assembly & other sections incl criminal conspiracy against Olympian Sushil Kumar & 17 others in junior wrestler Sagar Dhankar murder case. Court has also framed charges against 2 absconding accused. pic.twitter.com/xhOuiaIWJ8

    — ANI (@ANI) October 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जानें पूरा मामलाः 4-5 मई 2021 को पुलिस घटना के बाद इस संबंध में एफआईआर दर्ज की. इसके लगभग 20 दिन बाद 22 मई को पुलिस सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया. 6 अगस्त 2021 को पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया. 4 अक्टूबर को सुशील ने जमानत अर्जी दाखिल की. 5 अक्टूबर को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ेंः रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के एक आरोपी सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

इस साल 15 फरवरी को एक याचिका दायर की गई जिसमें गवाहों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने मामले को रोहिणी कोर्ट स्थानांतरित की मांग की थी. 2 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को स्थानांतरित करने का फैसला दिया. इसी महीने 1 अक्टूबर को रोहिणी कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट लंबित मामले पर अपना फैसला सुरक्षा रखा और आज इस संबंध में आरोप तय कर दिया.

Last Updated :Oct 12, 2022, 5:28 PM IST
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