रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के एक आरोपी सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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Published : May 9, 2022, 10:51 PM IST

bail petition of subhash accused of sagar dhankar murder case rejected

8 फरवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मामले में दायर पूरक चार्जशीट पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों प्रदीप राणा और सुमित शौकीन ने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है, वो 17 आरोपियों से संबंधित है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और सह-आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को चार्जशीट का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपी सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 10 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया.


आज सुनवाई के दौरान आरोपी सुभाष की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी की पत्नी के गॉल ब्लैडर में पथरी है, जिसकी सर्जरी 11 मई को की जानी है. सर्जरी के लिए आरोपी का साथ में रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आरोपी के तीन साल के बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना है, जिसके लिए आरोपी की जरूरत है. उन्होंने दोनों कार्यों के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत देने की मांग की. सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी की पत्नी के गॉल ब्लाडर में पथरी का ऑपरेशन होना है, लेकिन आरोपी के दो भाई और एक बहन हैं, जो आरोपी की पत्नी की देखभाल कर सकते हैं. क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी की पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जो अपने बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया से वाकिफ है. इस मामले में अभी आगे जांच चल रही है और अगर आरोपी को जमानत दी गई तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है.


8 फरवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मामले में दायर पूरक चार्जशीट पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों प्रदीप राणा और सुमित शौकीन ने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है, वो 17 आरोपियों से संबंधित है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और सह-आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को चार्जशीट का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने कहा था कि अभी तक उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है. तब कोर्ट ने जांच अधिकारी को फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द हासिल करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिये. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे फॉरेंसिक लैब को दो हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखें. 6 अगस्त 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 2 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. 23 मई 2021 को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने 15 मई 2021 को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था.

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