नई दिल्ली : DDA ने हरित क्षेत्रों के प्रति जन भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में पार्कों की बुकिंग की नीति के अंतर्गत कला और संस्कृति-उन्मुख आयोजनों के उद्देश्य से Park खोल दिए हैं. इस नीति के अनुसार, कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जाता है. इसके अंतर्गत उपलब्ध पार्कों में निर्धारित सुविधाओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें खुला पार्क क्षेत्र, जिसे इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है और पार्कों के भीतर एम्फीथिएटर (amphitheater), बोट क्लब (Boat club) जैसी विशिष्ट सुविधाएं मौजूद रहेंगी.
बुकिंग के लिए एजेंसियां आवेदन कर सकती हैं. डीडीए पार्कों की बुकिंग के बारे में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ली जा सकती है. इस मानदंड में संशोधन किया गया है और अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार के तहत गठित प्राधिकरण, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या डीडीए प्रबंधन और आवास संपदा विनियम 1968 के तहत विधिवत पंजीकृत निवासी कल्याण संघ किसी भी आकार के पार्कों को अपना सकते हैं.
यह भी पढे़ं: बदरपुर से ओ-जोन हटाने की मांग को लेकर DDA ऑफिस के बाहर प्रदर्शन
इस नीति के अनुसार, पार्क शुरू में तीन साल के लिए गोद लेने के लिए उपलब्ध होगा. डीडीए की तीन तीन साल की मंजूरी के साथ अधिकतम 12 साल के लिए गोद लिया जा सकता है. जब 12 साल की अवधि पूरी हो जाती है, तो एजेंसी नए सिरे से इसके लिए आवेदन कर सकती है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप