नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के एक आरोपी बाबुदीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस योगेश खन्ना ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया.
आरोपी बाबुदीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 323, 427,436,307 और 120बी के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. बाबुदीन 27 मई से हिरासत में है. बाबुदीन की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई थी. आरोपी की पहचान एक हेड-कॉन्स्टेबल ने की है.
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जमानत याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि हनुमान जयंती के मौके पर निकला जुलूस शांतिपूर्ण नहीं था और उसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी. इस मामले में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ भी एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिका में कहा गया है कि न तो आरोपी का घर और न ही उसका दुकान जुलूस के रास्ते में पड़ता है और न ही वो कैमरे जिसके फुटेज को आधार बनाया गया है. 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा की घटना हुई थी.