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Delhi Court News: कोर्ट आज इन अलग-अलग मामलों पर करेगा सुनवाई

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Published : Oct 12, 2021, 7:38 AM IST

कोर्ट सोमवार को इन अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करेगा, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चारों ओर स्थित वक्फ की संपत्तियों के आकार-प्रकार में कोई छेड़छाड़ नहीं करने की मांग करने वाली याचिका, दिल्ली दंगों में मनी लाऊंड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी और कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई शामिल हैं.

CASES TO BE HEARD IN DELHI COURT
कोर्ट आज इन अलग-अलग मामलों पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चारो ओर स्थित वक्फ की संपत्तियों के आकार-प्रकार में कोई छेड़छाड़ नहीं करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा. जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

21 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और उससे जुड़े निर्माणों के दौरान वक्फ संपत्तियों के आकार-प्रकार में कोई बदलाव नहीं करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील वजीह शफीक ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, जो वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 13 के तहत गठित की गई है. दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली स्थित अपनी संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्ऱण का अधिकार है.

याचिका में कहा गया है कि वक्फ की संपत्तियां काफी प्राचीन और इबादत के महत्वपूर्ण स्थल हैं. इस बात की आशंका जताई गई है कि सेट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए वक्फ की संपत्तियों के आकार-प्रकार में छेड़छाड़ की जाए. इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया था.

दिल्ली दंगों में मनी लाऊंड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी पर सुनवाई

कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली दंगों में मनी लाऊंड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी पर आज सुनवाई करेगा. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई करेंगे.

29 सितंबर को ईडी ने अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी का शर्तों के साथ समर्थन किया था. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने अमित गुप्ता को अपने बयान दर्ज कराने के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान अमित गुप्ता की ओर से वकील कंवर अभे सिंह, क्षितिज अहलावत और ऋषभ सचदेवा ने कहा था कि अमित गुप्ता ने इस मामले के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की मनी लाउंड्रिंग मामले में मदद की है, लेकिन इसका न तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ है और न ही उसने कोई सहयोग किया है. उन्होंने कहा था कि अमित गुप्ता को अगर सरकारी गवाह बनाया जाता है तो उसके बयानों से इस मामले के दूसरे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

सुनवाई के दौरान अमित गुप्ता ने कहा था कि वह इस अपराध की सच्चाई का खुलासा करेगा. इसलिए उन्हें माफ कर सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी जाए. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील एनके माटा और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि अमित गुप्ता को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है, बशर्ते की वह इस अपराध का पूरा खुलासा करे। ईडी ने कहा था कि अमित गुप्ता को इस मामले की जांच में पूरा सहयोग करना होगा. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि वो इस अर्जी का विरोध करे या नहीं इस पर तभी फैसला करेगा जब अमित गुप्ता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गए बयानों को वे देखेंगे. इस पर अमित गुप्ता ने कहा था कि उसने किसी भी दबाव में ये अर्जी दाखिल नहीं की है. तब कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर फैसला तभी किया जा सकता है जब अमित गुप्ता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हो.

पिछले 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है, जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं. उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी.

कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा सुनवाई करेंगे.

11 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को ट्रायल कोर्ट में अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट दे दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी को 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

ईडी ने कहा है कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही है. बता दें कि ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि जांच के बीच में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. हाईकोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की ओर से जो सवाल उठाया गया है. उस पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रही है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 का का मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच में पालन होना चाहिए कि नहीं. मेहता ने कहा था कि इस सवाल पर भी विचार किया जा रहा है कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अगर कोई बयान दर्ज किया जाता है तो क्या ईडी संविधान की धारा 20(3) का उल्लंघन तो नहीं कर रही है. मेहता ने अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 से ईडी का कोई लेना-देना नहीं है.


अभिषेक बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि वे जांच करने के ईडी की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा था कि ईडी को आरोपी से वहीं पूछताछ करनी चाहिए जहां आरोपी के पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार है. उन्होंने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 65 के संदर्भ में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की व्याख्या करने की मांग की. उन्होंने कहा था कि ईडी ने आरोपी को दिल्ली किस आधार पर बुलाया. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 क्यों नहीं लागू होगी.

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