नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखा गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया- इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी. ban on firecrackers will continue in capital Delhi
उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया- दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.
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दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।
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— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) September 7, 2022दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।
— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) September 7, 2022
पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने 'पटाखे नहीं दिए जलाओ' अभियान भी शुरू किया था. वहीं, पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.
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बता दें, एनजीटी ने भी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन के मामले एनजीटी के आदेश में दखल देने से इनकार किया था. कोर्ट ने कहा था कि एनजीटी के आदेश में ही स्पष्ट है कि जिन इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होगी, वहां पटाखों की बिक्री और चलाने पर बैन रहेगा. जिन इलाको में एयर क्वालिटी बेहतर है, वहां इजाजत दी जा सकती है.