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चित्रा रामकृष्णा ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी जमानत

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Published : May 18, 2022, 9:10 PM IST

12 मई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा और इस मामले के सह-आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में CBI ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए.

bail petition of chitra ramkrishna in delhi high court
bail petition of chitra ramkrishna in delhi high court

नई दिल्ली : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार चित्रा रामकृष्णा ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. आज इस जमानत याचिका पर जस्टिस तलवंत सिंह ने खुद को सुनवाई करने से अलग कर लिया.


12 मई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा और इस मामले के सह-आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में CBI ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए. स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के साथ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था.


चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे. सेबी के आरोपों के बाद सीबीआई ने चित्रा को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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