नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी नोट का परिचालन करने के आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखना एक-एक सेकेंड उसके अधिकारों का उल्लंघन है.
कोर्ट ने आरोपी हबीबुर रहमान को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. रहमान पर भारत में नकली नोटों के परिचालन का आरोप है. इस मामले में अभियोजन ने रहमान की दूसरे आरोपियों के साथ हुई बातचीत को आधार बनाया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए जरूरी अनुमति लेने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में अस्पष्ट जवाब दाखिल करने के लिए फटकार लगाई. ये जवाब स्पेशल सेल के एसीपी ने दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि एसीपी ने जो जवाब दाखिल किया है, उसमें जवाब से ज्यादा सवाल हैं. कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे आरोपियों के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए अनुमति देने के मामले में व्यक्तिगत रूप से गौर करें.
नकली नोट चलाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को अंतरिम जमानत मिली
नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी नोट का परिचालन करने के आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखना एक-एक सेकेंड उसके अधिकारों का उल्लंघन है.
कोर्ट ने आरोपी हबीबुर रहमान को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. रहमान पर भारत में नकली नोटों के परिचालन का आरोप है. इस मामले में अभियोजन ने रहमान की दूसरे आरोपियों के साथ हुई बातचीत को आधार बनाया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए जरूरी अनुमति लेने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में अस्पष्ट जवाब दाखिल करने के लिए फटकार लगाई. ये जवाब स्पेशल सेल के एसीपी ने दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि एसीपी ने जो जवाब दाखिल किया है, उसमें जवाब से ज्यादा सवाल हैं. कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे आरोपियों के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए अनुमति देने के मामले में व्यक्तिगत रूप से गौर करें.