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AAP उम्मीदवार विशेष रवि को दिल्ली HC से राहत, शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगे थे आरोप

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Published : Feb 3, 2020, 12:56 PM IST

आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि का नामांकन निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

AAP candidate vishesh Ravi relief from Delhi HC
AAP उम्मीदवार विशेष रवि को दिल्ली HC से राहत

नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली के करोल बाग सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि का नामांकन निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने दायर किया था.


शिक्षा को लेकर जानकारियां छुपाने का आरोप
याचिका में विशेष रवि पर चुनावी हलफनामे में अपनी शिक्षा को लेकर जानकारियां छुपाने का आरोप लगाया गया था. याचिका में कहा गया था कि विशेष रवि ने तीन बार के अपने चुनावी हलफनामे में अलग-अलग शैक्षणिक जानकारियां दी हैं. याचिका में कहा गया था कि विशेष रवि ने 2013 के अपने चुनावी हलफनामे में कहा था कि वो बीकॉम पास हैं. 2015 के चुनावी हलफनामा में विशेष रवि ने कहा था कि वो इग्नू से बीए पास हैं. जबकि इस बार के चुनावी हलफनामे में विशेष रवि ने कहा है कि वो 10वीं पास हैं.



अलग-अलग शैक्षणिक जानकारी दी
याचिका में कहा गया था कि विशेष रवि ने अलग-अलग चुनावी हलफनामे में अलग-अलग शैक्षणिक जानकारी दी है. इसलिए रवि का नामांकन निरस्त किया जाए. बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है. 11 फरवरी को मतगणना होगी.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के करोलबाग सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि का नामांकन निरस्त करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दिया है। याचिका बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने दायर किया था।



Body:शिक्षा को लेकर जानकारियां छिपाने का आरोप
याचिका में विशेष रवि पर चुनावी हलफनामे में अपनी शिक्षा को लेकर जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि विशेष रवि ने तीन बार के अपने चुनावी हलफनामे में अलग-अलग शैक्षणिक जानकारियां दी हैं। याचिका में कहा गया था कि विशेष रवि ने 2013 के अपने चुनावी हलफनामे में कहा था कि वो बीकॉम पास हैं। 2015 के चुनावी हलफनामा में विशेष रवि ने कहा था कि वो इग्नू से बीए पास हैं। जबकि इस बार के चुनावी हलफनामे में विशेष रवि ने कहा है कि वो 10वीं पास हैं।



Conclusion:अलग-अलग चुनावी हलफनामे में अलग-अलग शैक्षणिक जानकारी दी
याचिका में कहा गया था कि विशेष रवि ने अलग-अलग चुनावी हलफनामे में अलग-अलग शैक्षणिक जानकारी दी है। इसलिए रवि का नामांकन निरस्त किया जाए। बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है। 11 फरवरी को मतगणना होगी।
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