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Reliance Retail के साथ इस चीनी कंपनी ने की पार्टनरशिप! इस क्षेत्र में मचाएगी तहलका

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Published : May 19, 2023, 10:17 AM IST

Updated : May 19, 2023, 10:54 AM IST

तीन साल तक भारत में बैन रहने के बाद ये चीनी कंपनी एक बार फिर देश में एंट्री लेने को तैयार है. इस कंपनी के रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के साथ पार्टनरशिप कर ली है. ये कंपनी कौन सी है और किस सेक्टर में अपना कारोबार शुरू करेगी, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Mukesh Ambani
मुकेश अंबानी

नई दिल्ली : भारत में लगभग तीन साल तक बैन रहने वाली चीनी फैशन कंपनी अब इंडिया में दोबार अपना कारोबार शुरू करेगी. चीन की ऑनलाइन फास्ट फैशन कंपनी शीन ने देश की प्रमुख खुदरा विक्रेता रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशीप कर ली है. उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है. हालांकि इस मामले में रिलायंस रिटेल को ईमेल भेजकर पूछा गया लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है.

चीन से सीमा पर तनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जून, 2020 में शीन ऐप को बैन कर दिया था. अब शीन ने रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी कर ली है और अब वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते फैशन बाजारों में से एक में Mukesh Ambani की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई के माध्यम से काम करेगी.

रिलायंस के वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स का करेगी इस्तेमाल : दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के अनुसार शीन रिलायंस रिटेल की सोर्सिंग क्षमताओं, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है. इसके अलावा शीन कंपनी को रिलांयस रिटेल के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के विशाल पोर्टफोलियो का भी लाभ मिलेगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि चीनी कंपनी शीन अभी यूएस ओवर सोर्सिंग के रूप में कुछ बाजारों में जांच का सामना कर रही है.

समझौते से रिलायंस को क्या फायदा : चीनी कंपनी शीन और रिलायंस रिटेल के समझौते से Reliance के किटी में फैशन ब्रांड के विशाल पोर्टफोलियो को फायदा होगा. शीन कंपनी महिलाओं के कपड़ों और अन्य परिधानों के लिए मिलेनियल्स के बीच फेमस है. यहां कीफायती प्राइस पर फैशनेबल कपड़े मिलते हैं. शीन कंपनी की स्थापना साल 2008 में की गई थी. शीन उन 59 एपों में से एक है, जिसे 2020 में भारत में सीमा विवाद के समय बैन कर दिया गया था. हालांकि शीन कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाजार में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन के माध्यम से उपलब्ध थे. मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा था.

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Last Updated : May 19, 2023, 10:54 AM IST
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