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कॉरपोरेट कर की नयी व्यवस्था को चुनने के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी नहीं लिया फैसला

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Published : Oct 19, 2019, 11:13 AM IST

कंपनी के संयुक्त मुख्य वित्त अधिकारी वी.श्रीकांत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सितंबर तिमाही के लिये घोषित परिणाम में कंपनी ने सिर्फ न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया है.

कॉरपोरेट कर की नयी व्यवस्था को चुनने के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी नहीं लिया फैसला

मुंबई: देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कॉरपोरेट कर दर की नयी व्यवस्था को अपनाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

कंपनी के संयुक्त मुख्य वित्त अधिकारी वी.श्रीकांत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सितंबर तिमाही के लिये घोषित परिणाम में कंपनी ने सिर्फ न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया है.

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उन्होंने कहा, "हमने अभी यह तय नहीं किया है कि हम पहले विकल्प को चुनें या दूसरे को. आप जानते ही हैं, इसपर निर्णय लेने में समय लगेगा. हमने अभी जो एकमात्र बदलाव किया है, वह कर की गणना में न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया है."

उन्होंने कहा कि उसके पास दिसंबर तक का समय है और वह इससे पहले निर्णय ले लेगी. श्रीकांत ने कहा कि दूरसंचार और खुदरा इकाई के लिये कर की प्रभावी दर 35 प्रतिशत के पुराने स्तर पर ही है.

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कॉरपोरेट कर की नयी व्यवस्था को चुनने के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी नहीं लिया फैसला

मुंबई: देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कॉरपोरेट कर दर की नयी व्यवस्था को अपनाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 

कंपनी के संयुक्त मुख्य वित्त अधिकारी वी.श्रीकांत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सितंबर तिमाही के लिये घोषित परिणाम में कंपनी ने सिर्फ न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया है.

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उन्होंने कहा, "हमने अभी यह तय नहीं किया है कि हम पहले विकल्प को चुनें या दूसरे को. आप जानते ही हैं, इसपर निर्णय लेने में समय लगेगा. हमने अभी जो एकमात्र बदलाव किया है, वह कर की गणना में न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया है." 

उन्होंने कहा कि उसके पास दिसंबर तक का समय है और वह इससे पहले निर्णय ले लेगी. श्रीकांत ने कहा कि दूरसंचार और खुदरा इकाई के लिये कर की प्रभावी दर 35 प्रतिशत के पुराने स्तर पर ही है.


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