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सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर घटाया आईजीएसटी

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Published : May 1, 2021, 11:03 PM IST

सीबीआईसी कहा कि निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है.

सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर घटाया आईजीएसटी
सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर घटाया आईजीएसटी

नई दिल्ली : सरकार ने शनिवार को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया.

यह कटौती 30 जून तक के लिए की गई है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट किया, 'निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है.'

व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी की ताजा दर 30 जून तक लागू रहेगी.

सरकार ने पिछले महीने चिकित्सा कार्यों में उपयोगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था.

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