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Delhi Riots Case: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी दिया करार, दुकान को आग लगाने का है आरोप

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Published : Mar 29, 2023, 11:15 AM IST

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दिल्ली दंगा मामला

दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोनों आरोपित मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार खजूरी खास इलाके में दुकान को आग लगाने के मामले में जमानत पर थे. अब कोर्ट ने दोनों को हिरासत में लेने का आदेश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में एक दुकान को आग लगाने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिए गए दोनों आरोपित मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार इस मामले में जमानत पर थे. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्या प्रमाचल की कोर्ट ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया. इसके बाद दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया.

इस मामले में शिकायतकर्ता आमिर हुसैन ने खजूरी खास थाने में शिकायत की थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ गली नंबर 29 में घुस गई. इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. आगजनी में दुकान के अंदर रखा उनका सारा सामान जल गया. इससे उन्हें करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ. पुलिस ने उनकी शिकायत पर दंगा और आगजनी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने जांच कर इस मामले में मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार नामक दो आरोपियों की पहचान की. आरोपितों को थाने बुलाकर पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने छह जून 2020 को आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में दंगा हुआ था, जिसमें एक पुलिस कॉस्टेबल रतनलाल, एक आईबी कॉन्स्टेबल अंकित शर्मा सहित कुल 53 लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावा कई लोग लापता हो गए थे. जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. दंगे को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा था उसके बाद कहीं जाकर दंगा नियंत्रित हुआ था. दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने 758 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे. 2456 लोगों को गिरफ्तार किया था. 414 लोगों पर अभी तक आरोपपत्र दायर हो चुका है. जबकि 150 से ज्यादा आरोपितों पर आरोप तय हो चुके हैं.

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