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पत्नी के मातृत्व अवकाश के दौरान पति को भी छुट्टी देने का हो कानून- मद्रास उच्च न्यायालय

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 22, 2023, 5:26 PM IST

Madras High Court
मद्रास उच्च न्यायालय

पत्नियों के मातृत्व काल के दौरान पतियों को छुट्टी देने के लिए एक समर्पित कानून की आवश्यकता है, जिसके बारे में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने समर्थन दिया है.

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पत्नियों के मातृत्व काल के दौरान पतियों को छुट्टी देने के लिए एक समर्पित कानून की आवश्यकता व्यक्त की है. अदालत का यह रुख तेनकासी जिले के कदयम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी. सरवनन द्वारा दायर एक मामले की प्रतिक्रिया के रूप में आया है. अपनी याचिका में, सरवनन ने प्रसव के दौरान कृत्रिम रूप से गर्भाधान करने वाली अपनी पत्नी के साथ रहने की छुट्टी मांगी थी.

शुरुआत में अनुमति दिए जाने के बावजूद, बाद में कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए कदयम पुलिस ने छुट्टी रद्द कर दी थी. इसके बाद, सरवनन ने अपनी छुट्टी रद्द करने के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ से संपर्क किया. मामले की अध्यक्षता कर रही न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने बच्चे के जन्म के दौरान पिता की उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला.

अदालत ने कहा कि दुनिया भर के विभिन्न देश माता-पिता दोनों को मातृत्व अवधि के दौरान छुट्टी प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे के पालन-पोषण में माता और पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जाता है. भारत में, हालांकि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों में पितृत्व अवकाश के प्रावधान शामिल हैं, लेकिन यह प्रावधान राज्यों में काफी हद तक लागू नहीं है.

अदालत ने देश में एक विशिष्ट कानून की कमी पर जोर दिया, जो मातृत्व अवधि के दौरान पितृत्व अवकाश प्रदान करता है, जिससे इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक अलग कानून के निर्माण की आवश्यकता होती है. न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी ने आगे कहा कि जो व्यक्ति बच्चे के जन्म के दौरान सहायता, ज्ञान, पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है, उसे कानूनी साहित्य में पिता माना जाता है.

अदालत ने पिछले दो दशकों में भारत में पितृत्व अवकाश को लेकर उभरती बहस को स्वीकार किया और अपने बच्चों के जन्म के दौरान पिता की उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला. इस मामले के परिणामस्वरूप, एक पिता के रूप में उनकी जिम्मेदार भूमिका को मान्यता देते हुए, इंस्पेक्टर सरवनन को भेजा गया समन रद्द कर दिया गया. इसके अलावा, अदालत ने उन्हें कदयम पुलिस स्टेशन में एक पुलिस निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों में फिर से शामिल होने का आदेश दिया.

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का रुख समान माता-पिता की छुट्टी नीतियों की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता को रेखांकित करता है और एक कानूनी ढांचे की स्थापना को प्रोत्साहित करता है, जो मां और बच्चे दोनों की भलाई के लिए अपनी पत्नियों की प्रसूति अवधि के दौरान पिता की भागीदारी का समर्थन करता है.

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