ETV Bharat / bharat

बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से नहीं होगी पूछताछ, हाईकोर्ट ने एसआईटी के नोटिस पर लगाई रोक

author img

By

Published : Nov 25, 2022, 7:56 PM IST

BL Santosh
बीएल संतोष

तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में लंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने एसआईटी की ओर से बीएल संतोष (BL Santosh) को भेजे गए नोटिस पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है.

हैदराबाद : तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष (BL Santosh) को राहत मिली है. तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने एसआईटी की ओर से बीएल संतोष को भेजे गए नोटिस पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है.

एसआईटी ने टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में आरोपी मानते हुए बीजेपी नेता बीएल संतोष को 23 नवंबर को दूसरी बार समन से जुड़ा नोटिस भेजा था. एसआईटी की ओर से ये नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 (A) के तहत भेजी गई थी. हाईकोर्ट ने बीएल संतोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इसी नोटिस पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि वो सीआरपीसी की धारा 41 (A) के तहत भेजे गए नोटिस से संतुष्ट नहीं है.

इससे पहले 16 नवंबर को भी एसआईटी ने नोटिस भेजकर बीएल संतोष को 21 नंवबर को हैदराबाद स्थित कार्यालय में सुबह 10.30 बजे पेश होने के लिए कहा था. इस पर बीएल संतोष ने 21 नवंबर को कहा था कि उन्हें एसआईटी का पहला नोटिस नहीं मिला. इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की अदालत ने एसआईटी से उन्हें ईमेल या वाट्सएप के जरिए नोटिस भेजने को कहा था. इसके बाद एसआईटी ने दोबारा नोटिस भेजकर बीएल संतोष को 26 या 28 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था. एसआईटी की ओर से दूसरी बार नोटिस भेजे जाने के बाद बीएल संतोष ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

ये भी पढ़ें - तेलंगाना विधायक खरीद-फरोख्त मामला: लुकआउट सर्कुलर जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.