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बिकरू कांड : SC ने मृत गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी की पत्नी को दी जमानत

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Published : Jan 4, 2023, 1:04 PM IST

Updated : Jan 4, 2023, 7:51 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी और रिश्तेदार अमर दुबे की विधवा खुशी दुबे को नियमित जमानत दी. खुशी दुबे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में आठ पुलिस अधिकारियों की हत्या के मामले में उनकी जमानत से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. खुशी दुबे गैंगस्टर विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की पत्नी है. खुशी दुबे बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई हैं और इस मामले में काफी लंबे वक्त से जेल में हैं.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को बुधवार को जमानत दे दी. यह मामला जुलाई 2020 में कानपुर के एक गांव में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए आठ पुलिसकर्मियों की हत्या से संबंधित है. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की दलीलों पर संज्ञान लिया कि खुशी दुबे अपराध के समय नाबालिग थी और उसे नियमित जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि मामले में आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है.

खुशी दुबे का पति अमर बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. खुशी पर आरोप है कि उसने विकास दुबे को गिरफ्तार करने गये पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बारे में सह-आरोपियों को बताया था. पुलिसकर्मियों की मौजूदगी का पता चलने के कारण ही कथित तौर पर पुलिसवालों की जान गई. उस पर गैंगस्टर विकास दुबे के सशस्त्र सहयोगियों को पुलिसकर्मियों को मारने के लिए उकसाने का भी आरोप है. खुशी दुबे के वकील ने कहा कि यह एक निर्दोष व्यक्ति के ‘गलत समय पर गलत जगह’ होने का मामला मात्र है, क्योंकि तीन जुलाई की घटना के सात दिन पहले ही उसकी शादी अमर दुबे से हुई थी.

कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिसकर्मियों पर उस समय घात लगाकर हमला किया गया, जब वे विकास दुबे को गिरफ्तार करने जा रहे थे. ये पुलिसकर्मी तीन जुलाई, 2020 की आधी रात के बाद बिकरू गांव के घरों की छतों से चली गोलियों की चपेट में आ गए थे. पुलिस ने दावा किया था कि विकास दुबे 10 जुलाई को उस वक्त एक मुठभेड़ में मारा गया था जब उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही पुलिस की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसने भागने की कोशिश की थी.

ख़ुशी दुबे के वकील तन्खा ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामले में 100 से अधिक गवाहों की गवाही होनी है और उसके (खुशी के) खिलाफ आरोपों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है. न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपराध के समय आरोपी की उम्र “16/17 वर्ष” थी. पीठ ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि निचली अदालत उसकी रिहाई के लिए शर्तें तय करेगी. पीठ ने कहा कि जमानत के लिए शर्त यह होगी कि आरोपी को सप्ताह में एक बार संबंधित थाने के थानाध्यक्ष के समक्ष पेश होना होगा और साथ ही सुनवाई व जांच में सहयोग करना होगा. शीर्ष अदालत 2021 में खुशी दुबे की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी.

खुशी को जमानत मिलना न्याय की जीत : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उत्तर प्रदेश के मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बुधवार को कहा कि यह न्याय की जीत हुई है. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए खुशी दुबे को महीनों तक प्रताड़ित किया जो अन्याय की पराकाष्ठा है. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, ‘‘कानपुर की खुशी दुबे को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई. भाजपा सरकार द्वारा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डालना और महीनों तक प्रताड़ित करना अन्याय की पराकाष्ठा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘माननीय न्यायालय के इस फैसले से न्याय की जीत हुई है.’’

खुशी को जमानत ‘भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न’ के दुष्प्रयासों की करारी हार : अखिलेश

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बुधवार को कहा कि यह नारी उत्पीड़न’ के दुष्प्रयासों की करारी हार है. सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ‘‘खुशी दुबे की जमानत ‘भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न’ के दुष्प्रयासों की करारी हार है.' उन्होंने कहा, 'भाजपा याद रखे अंततः जीत न्याय की ही होती है; अहंकार की नहीं..’’

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated :Jan 4, 2023, 7:51 PM IST
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