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Lakhimpur Kheri case: एसआईटी ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा, आशीष मिश्रा की ओर से मांगा गया समय

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Published : Jan 6, 2022, 8:51 PM IST

Lakhimpur Kheri case
लखीमपुर खीरी केस

तिकुनिया कांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एसआईटी की ओर से गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. आशीष मिश्रा की ओर से उक्त जवाबी हलफनामे का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की गई है.

लखनऊ : लखीमपुर खीरी जनपद के तिकुनिया कांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एसआईटी की ओर से गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए, जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. इसके बाद आशीष मिश्रा की ओर से उक्त जवाबी हलफनामे का प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की गई जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत याचिका पर पारित किया. सुनवाई के दौरान जहां आशीष मिश्रा की ओर से प्रत्युत्तर देने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई, वहीं सरकारी वकील ने भी पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी. न्यायालय ने इसे भी स्वीकार कर लिया है.

इसके पूर्व एसआईटी की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के 17 नवम्बर 2021 के आदेश के अनुपालन में इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है.

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साथ ही एसआईटी को जांच त्वरित तरीके से पूरी कर के चार्जशीट दाखिल करनी है. एसआईटी की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जांच हुई है लेकिन इस मामले में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका बयान लिया जाना है. उल्लेखनीय है कि मामले की जांच पूरी करके एसआईटी ने 3 जनवरी को आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

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