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जुबली हिल्स रेप केस में आरोपी का यौन शक्ति परीक्षण पूरा

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Published : Jun 12, 2022, 8:17 AM IST

Updated : Jun 12, 2022, 9:01 AM IST

जुबली हिल्स में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ने संदिग्धों का यौन शक्ति परीक्षण किया है. मुख्य आरोपी सादुद्दीन समेत पांच नाबालिगों का आज उस्मानिया अस्पताल में यौन शक्ति परीक्षण कराया गया.

जुबली हिल्स रेप केस में आरोपी का यौन शक्ति परीक्षण पूरा
जुबली हिल्स रेप केस में आरोपी का यौन शक्ति परीक्षण पूरा

हैदराबाद : हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को एक कार में 17 वर्षीय लड़की के साथ 28 मई के सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच किशोरों से पूछताछ शुरू की. नाबालिगों को जुवेनाइल होम से जुबली हिल्स थाने लाया गया. जहां कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के बाद से उन्हें रखा गया था. पुलिस ने किशोर गृह के अधिकारियों से अपने परिसर में नाबालिगों से पूछताछ की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, लेकिन यह संभव नहीं था. इसके बाद युवकों को थाने लाया गया.

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इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों का यौन शक्ति परीक्षण किया है. मुख्य आरोपी सादुद्दीन समेत पांच नाबालिगों का आज उस्मानिया अस्पताल में यौन शक्ति परीक्षण कराया गया. आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद जुबली हिल्स थाना लाया गया. पुलिस ने तीनों नाबालिगों से एक घंटे तक पूछताछ की. यौन शक्ति परीक्षण पूरा करने के बाद सीधे उस्मानिया अस्पताल से नाबालिगों को बाल सुधार गृह ले जाया गया. पोटेंसी टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जो यह स्थापित करता है कि कोई व्यक्ति यौन क्रियाओं में शामिल होने में सक्षम है या नहीं.

बच्ची से रेप की घटना को लेकर पुलिस पूरे सबूत जुटा रही है. इसके हिस्से के रूप में, पुलिस ने यौन शक्ति परीक्षण किया. जिसका विवरण आपराधिक आरोप पत्र में उनका विवरण दर्ज किया जाएगा. मालूम हो कि पीड़िता की शिनाख्त के बाद इन लड़कों को गिरफ्तार किया. इधर, सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों को बच्ची की गर्दन और शरीर पर नाखून के निशान मिले हैं. पुलिस ने डॉक्टरों द्वारा दी गई रिपोर्ट को पहले ही दर्ज कर लिया है.

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बताया गया कि दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की जाएगी. शाम पांच बजे के बाद सीसीएल को किशोर गृह को सौंप दिया जाएगा. किशोर न्याय बोर्ड ने गुरुवार को पुलिस को तीन सीसीएल की पांच दिन की हिरासत प्रदान की. हालांकि, शुक्रवार को उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी, क्योंकि पूछताछ के स्थान को लेकर चल रहे कलह में दिन बीत गया. बोर्ड ने शुक्रवार को शेष दो सीसीएल की पांच दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति देने के साथ, पुलिस ने उन सभी को एक साथ लेकिन अलग-अलग पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाने का फैसला किया.

जांचकर्ता सीसीएल को उनके खिलाफ पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को सीसीटीवी फुटेज सहित दिखाने की संभावना है ताकि उनका अपराध कबूल किया जा सके. इस बीच, पुलिस ने सनसनीखेज मामले में एकमात्र प्रमुख आरोपी सादुद्दीन मलिक से पूछताछ जारी रखी. शनिवार को लगातार तीसरे दिन पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ की. आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए प्रत्येक अपराधी द्वारा निभाई गई भूमिका के तहत पुलिस घटनाओं के क्रम को एक साथ जोड़ने के लिए और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है.

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पुलिस अपराधियों पर अपराध स्थल का पुनर्निर्माण और शक्ति परीक्षण करने की भी योजना बना रही है. यदि आवश्यक हो, तो पुलिस मलिक की पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, जो रविवार को समाप्त हो रही है. पुलिस अधिकारी कथित तौर पर आरोपियों से भी जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि अपराध करने के बाद उन्हें भागने में किसने मदद की.

आरोपियों को कथित तौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा सहित अन्य राज्यों के स्थानों से गिरफ्तार किया गया था. लड़की का यौन शोषण करने वाले पांच आरोपियों में से चार की उम्र 16-17 साल है. पांचवां आरोपी 18 वर्षीय मलिक है, जो मुख्य आरोपी है. छठा आरोपी जिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, वह 18 साल का होने में एक महीने का समय कम है. वह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के एक विधायक का बेटा है.

ये है मामला : पुलिस के मुताबिक 28 मई को नाबालिग लड़की दोस्त के साथ पब गई थी. चूंकि उसकी सहेली जल्दी चली गई थी, इसलिए पार्टी के दौरान उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे घर छोड़ने का वादा किया. लड़की के साथ करीब आठ लड़के दो कारों में पब से निकले. वे रास्ते में एक पेस्ट्री की दुकान पर रुके और बाद में जुबली हिल्स में कार खड़ी कर दी, जहां 3-5 लड़कों ने एक कार में उसका यौन उत्पीड़न किया. बाद में उन्होंने उसे वापस पब में छोड़ दिया.

घटना का पता तब चला जब लड़की के पिता ने उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखे और उसके बारे में पूछताछ की. उसने उसे बताया कि एक पब में पार्टी करने के बाद कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 1 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. इसे शुरू में शील भंग करने का मामला माना गया था लेकिन पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 जोड़ दी.

Last Updated : Jun 12, 2022, 9:01 AM IST
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