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Omicron: लखनऊ में धारा 144 लागू, Mask पहनना अनिवार्य, रात 10 बजे के बाद DJ पर बैन

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Published : Dec 7, 2021, 10:51 PM IST

Section 144 imposed in Lucknow
लखनऊ में धारा 144 लागू

कोरोना वायरस के नये संस्करण ओमीक्रोन से बचाव (Protection from the new strain Omicron) व आने वाले पर्व त्योहारों पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू (Section 144 implemented in the capital Lucknow) कर दी गई है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसका उल्लंघन होता पाया गया तो होगी कार्रवाई की जाएगी. किसी तरह के प्रदर्शन, परीक्षाएं समेत अन्य कार्यक्रमों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी.

लखनऊ : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा (Section 144 implemented in the capital Lucknow) दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.

साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य (Wearing of masks mandatory in Lucknow) किया गया है. अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.

जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया (JCP Law and Order Piyush Mordia) के आदेश के मुताबिक कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध (Ban on protest) लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि लखनऊ जोन में धारा 144 के दौरान पुलिस लोगों को कड़ाई से पालन कराएगी. धारा 144 लगने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर एक जगह पर एक साथ 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग नहीं होंगे.

शादी में 50 लोग ही होंगे शामिल

जेसीपी एलओ ने शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों (50 people in the wedding ceremony) के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है. इसके साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाना व शारीरिक दूरी रखने के अपील की है. उन्होंने कहा अगर ऐसा होता नहीं पाया गया तो उन स्थलों पर धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है.

इन पर भी लागू हुए नियम

जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया के मुताबिक, लखनऊ के कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल व स्टेडियम की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही जा सकेंगे. उन्होंने कहा इससे अधिक लोगों को वहां पर एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा.

वहीं सार्वजनिक जगह पर एक साथ 5 लोग ही खड़े सकते हैं, इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सड़कों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलना, किसी धार्मिक स्थल पर लोगों को इकट्ठा करना जैसी चीजों पर रोक रहेगी.

ऐसे पोस्टर पर रहेगी सख्ती

इसी दौरान उन्होंने कहा लखनऊ के किसी भी जगह पर दीवार और चौराहे पर किसी भी समुदाय को लेकर पोस्टर बैनर नहीं लगाया जाएगा. जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे. अगर ऐसा होना पाया गया तो बैनर व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

6 महीने का रखना होगा रिकॉर्ड

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने इसी के साथ लखनऊ में साइबर कैफे चला रहे लोगों को हिदायत दी है कि वह अपने कैफे में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आ रहे लोगों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरा और 6 महीने का उनका रिकॉर्ड उन्हें रखना होगा.

पुलिस उनसे कभी भी यह रिकॉर्ड मांग सकती है जिससे इन लोगों पर भी पुलिस निगाह रख सके. वहीं लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी. अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा बिना मास्क सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ वासियों को हिदायत दी है की सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाएगी, अगर ऐसी शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है.

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