ETV Bharat / bharat

भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव को दी जमानत

author img

By

Published : Aug 10, 2022, 12:58 PM IST

Updated : Aug 10, 2022, 1:28 PM IST

भीमा कोरेगांव हिंसा मामला
भीमा कोरेगांव हिंसा मामला

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव को जमानत दे दी है. राव (83) अभी चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी पी. वरवर राव को चिकित्सकीय आधार पर बुधवार को जमानत दे दी. जस्टिस यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कवि एवं कार्यकर्ता राव (82) को जमानत देते हुए कहा कि वह किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग ना करें. राव ने चिकित्सकीय आधार पर स्थायी जमानत संबंधी उनकी अपील को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. राव (83) अभी चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं.

गौरतलब है कि यह मामला 31 दिसंबर 2017 में पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है. पुणे पुलिस का दावा है कि इस भाषण की वजह से अगले दिन कोरेगांव-भीमा में हिंसा फैली और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों के माओवादियों से संबंध हैं. मामले की जांच बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दी गई थी.

राव को 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. पुणे पुलिस ने आठ जनवरी 2018 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

Last Updated :Aug 10, 2022, 1:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.