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आरएसएस मानहानि मामला: राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी

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Published : Jan 29, 2022, 5:11 PM IST

Updated : Jan 29, 2022, 7:54 PM IST

पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के मानहानि मामले (RSS defamation case against Rahul Gandhi) में पांच फरवरी से रोजाना सुनवाई होगी. ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

राहुल गांधी
राहुल गांधी

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे (RSS defamation case against Rahul Gandhi) की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी. दीवानी अदालत के न्यायाधीश और भिवंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे. वी. पालीवाल ने यह आदेश जारी किया.

उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है और इसलिए इस पर प्राथमिकता से, तेजी से और नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है. दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने को कहा था. मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा कि क्या दोनों पक्षों के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं.

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गौरतलब है कि आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी शहर में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था. अपने भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था.

कुंते ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

Last Updated : Jan 29, 2022, 7:54 PM IST
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