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RAHUL GANDHI CASE TIMELINE : 2019 के कमेंट पर हुई थी राहुल को सजा, एक नजर में जानिए इस केस में कब-क्या हुआ?

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Published : Aug 4, 2023, 5:45 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए मानहानि का केस दर्ज कराया था. जानते हैं इस केस में कब-क्या हुआ.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी

नई दिल्ली : 'मोदी सरनेम' से जुड़े 2019 के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.कांग्रेस ने फैसले को 'नफरत पर प्यार की जीत' बताया.

  • आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है।

    मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है।

    जिन्होंने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद।

    : @RahulGandhi जी pic.twitter.com/VnPnHi25mi

    — Congress (@INCIndia) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

13.04.2019: राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा, 'सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी हों, का सामान्य उपनाम मोदी क्यों है?'

15.04.2019: सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया. मानहानि का मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499, 500 और 504 के तहत दायर किया गया था.

  • फिर से चलेगी सवालों की आंधी
    जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी

    अब हम संसद में बड़ी उत्सुकता के साथ जनता से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी जी की बुलंद आवाज सुनने को तैयार हैं।

    : @DrAMSinghvi जी pic.twitter.com/Vsf0XVY6Zi

    — Congress (@INCIndia) August 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

07.07.2019: राहुल गांधी पहली बार सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश हुए.

जून 2020: राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है.

29.10.2021: बयान दर्ज कराने के आदेश के बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए.

07.03.2022: शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी द्वारा सूरत अदालत के आदेश को चुनौती देने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने सुनवाई पर रोक लगा दी. राहुल गांधी से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में मामले की व्याख्या करने के लिए कहने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

23.03.2023: सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के लिए दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई.

24.03.2023: राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित.

02.04.2023: राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश को सूरत की एक सत्र अदालत में चुनौती दी, जो अभी भी लंबित है, साथ ही दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाला एक आवेदन भी दिया.

20.04.2023: सूरत सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दी लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

25.04.2023: राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अपील (revision appeal) दायर की.

मई 2023: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अंतिम आदेश गर्मियों की छुट्टियों के बाद जारी किया जाएगा.

04.07.2023: झारखंड हाईकोर्ट ने वकील प्रदीप मोदी द्वारा दायर एक और मानहानि मामले को संबोधित किया और आदेश दिया कि 16 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

07.07.2023: गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी.

15.07.2023: राहुल गांधी ने 2019 मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका में राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसमें शीर्ष अदालत से उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने और पूर्णेश मोदी मानहानि मामले में उन्हें राहत देने का अनुरोध किया गया.

04.08.2023: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जबकि यह सुनिश्चित किया कि उनकी टिप्पणी विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है.

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